एनजीटी का आदेश जिन शहरों की एयर क्वालिटी खराब, वहा बेन होने पटाखे

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भोपाल।(www.arya-tv.com) राष्ट्रीय हरित आधिकरण एनजीटी ने सोमवार मध्य रात्रि से 30 नवम्बर तक ऐसे सभी शहरों में जहाँ एयर क्वालिटी  खराब तथा उससे खराब श्रेणी की पाई गई है ऐसे शहरों में फटाकों कि बिक्री और उपयोग पर बेन लगा दिया है । इसके अलावा जिन शहरों में एयर क्वालिटी मानक स्तर या उससे कम है, वहाँ सिर्फ ग्रीन फटाकों के विक्रय की अनुमति रहेगी एवं ऐसे फटाकों को फोडऩे के लिए 2 घंटे की समय-सीमा निर्धारित रहेगी।

समय-सीमा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। यदि कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं किया जाता है तो दिवाली व गुरूपर्व के दिन रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक एवं छट पूजा के दिन सुबह 6 से 8 बजे तक रहेगा। यदि नवम्बर माह के बाद भी प्रदूषण बना रहता है, तो क्रिसमस एवं न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। राज्यों को इस संबंध में विशेष पहल करने के निर्देश दिए गए है।

फटाखा दुकानों के निरीक्षण के लिए दल गठित

अब दीवाली पर रात 8 से 10 बजे ही आतिशबाजी की जा सकेगी। निर्धारित डेसीबल से अधिक आवाज वाले फटाखे न जलाने, न ही विक्रय करने एवं अन्य दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिये तथा विदेशी फटाखों के भण्डारण बिक्री एवं वितरण पर निगरानी रखने के लिये कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा निगरानी दलों का गठन किया है। निरीक्षण दल में अनुविभागीय दंडाधिकारी दल प्रभारी एवं अन्य सदस्यों में पुलिस, नगर निगम, मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी शामिल हैं।