जबलपुर।(www.arya-tv.com) मप्र हाईकोर्ट ने सीमेंट कंपनी को उद्योग लगाने के लिए आवंटित जमीन पर नगर निगम, भोपाल द्वारा डंपिंग यार्ड बनाने पर रोक लगा दी। यथास्थिति बरकरार रखने के अंतरिम आदेश के साथ ही राज्य शासन, स्थानीय प्रशासन विभाग, कलेक्टर भोपाल और नगर निगम भोपाल के आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया गया। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
इस दौरान याचिकाकर्ता जेके लक्ष्मी सीमेंट की ओर से अधिवक्ता राजेश पांचोली ने पक्ष रखा। दलील दी कि उद्योग विभाग ने याचिकाकर्ता कंपनी को गोविंदपुरा भोपाल में जमीन आवंटित की है। उस जमीन परवेयर हाउस बने हुए हैं। ढाई एकड़ जमीन पर भोपाल नगर निगम ने कचरा एकत्र करने के लिए डंपिंग यार्ड बनाना शुरू कर दिया है। कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को शिकायत की गई थी।