बाबरी विध्वंस मामला:सुनवाई पूरी, कल से अदालत अपना निर्णय लिखेगी

National

(www.arya-tv.com)अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराने के मामले में मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत में बचाव और अभियोजन पक्ष की ओर से अपनी मौखिक बहस पूरी कर ली गई। इसी के साथ इस केस में अंतिम सुनवाई पूरी हो गई। दो सितंबर से अदालत अपना निर्णय लिखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हर हाल में 30 सितंबर तक सीबीआई की विशेष अदालत को अपना फैसला सुनाने का आदेश दे रखा है। विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव ने आदेश दिया है कि निर्णय लिखवाने के लिए पत्रावली को उनके सामने पेश किया जाए।

आडवाणी और जोशी के वकील महिपाल दिल्ली से जुड़े

इससे पहले अदालत के समक्ष बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील मृदुल राकेश व्यक्तिगत रुप से अदालत में उपस्थित होकर अपनी मौखिक बहस पूरी की। जबकि वरिष्ठ वकील आईबी सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने मुल्जिम आरएन श्रीवास्तव की ओर से मौखिक बहस की। वहीं, दिल्ली से वकील महिपाल अहलूवालिया ने भी जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लालकृष्ण आडवाणी व मुरली मनोहर जोशी की तरफ से मौखिक बहस की। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वकील विमल कुमार श्रीवास्तव, अभिषेक रंजन व केके मिश्रा भी उपस्थित थे। दूसरी ओर सीबीआई की ओर से वकील पी चक्रवर्ती, ललित कुमार सिंह व आरके यादव ने मौखिक बहस की।

कुल 32 आरोपियों के बयान दर्ज हुए

  • इस मामले में आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, विनय कटियार, उमा भारती समेत 32 आरोपियों के बयान दर्ज हो गए। इसके बाद आपत्ति दर्ज कराने के लिए कोर्ट ने समय दिया था।
  • इस केस में 49 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें बाल ठाकरे, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णु हरी डालमिया समेत 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है।
  • अब 32 आरोपी ही बचे हैं। इनमें विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, राम विलास वेदांती, साक्षी महाराज, विहिप नेता चंपत राय, महंत नृत्य गोपाल दास और अन्य शामिल हैं।

आडवाणी और जोशी ने खुद को निर्दोष बताया था

लालकृष्ण आडवाणी ने 24 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष जज के सामने बयान दर्ज करवाया था। आडवाणी ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। उन्होंने उस समय की केंद्र सरकार को अपने खिलाफ लगे आरोपों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि उन पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित थे।