इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपहरण व धमकाने के मामले में धनंजय सिंह को दी जमानत

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(www.arya-tv.com)इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को जौनपुर के बाहुबली व पूर्व बसपा सांसद धनंजय सिंह को अपहरण और धमकाने के मामले में जमानत दे दी। दरअसल, 10 मई को जौनपुर में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव सिंघन ने पूर्व सांसद पर अपहरण व जानमाल की धमकी देने की एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में एक अन्य आरोपी संतोष विक्रम सिंह को 23 जुलाई को ही जौनपुर के एडीजे प्रथम कोर्ट ने जमानत मिली थी।

यह मामला हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी की कोर्ट में चल रहा था। इससे पहले 23 जुलाई को लोअर कोर्ट ने पूर्व सांसद की जमानत खारिज हो गई थी। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। जिस पर आज राहत मिली है।

यह है  मामला

जौनपुर में 10 मई, 2020 को लाइन बाजार थाने में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह व संतोष विक्रम सिंह के खिलाफ अपहरण तथा हत्या की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का आरोप था कि धनजंय सिंह ने वहां पर प्रोजेक्ट की साइट पर उनके गुर्गे को ही गिट्टी तथा बालू आपूर्ति का काम देने का दवाब डाला था। ऐसा न करने पर हत्या तथा अपहरण की धमकी दी थी। इसके बाद उनका अपहरण किया गया और धनंजय सिंह के घर ले जाया गया था। जहां पर धनंजय सिंह ने उसे पिस्टल दिखाकर धमकी दी। इसके बाद पुलिस ने धनंजय सिंह के घर पर दबिश देकर धनंजय सिंह को गिरफ्तार किया था। धनंजय सिंह अभी तक रंगदारी मांगने के आरोप में बंद हैं।