मेरठ(www.arya-tv.com) पुलिस चौकी पर हमलाकर आग के हवाले करने वाले पुलिसकर्मियों से मार पीट में एक दिन पूर्व दोषी ठहराए गए जिसमें 25 लोगों को कोर्ट ने पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12 छोटे लाल यादव ने सजा सुनाई है।
आठ मई 2002 को तीन बदमाशों निर्मल सिंह, सतनाम सिंह व जसवीर सिंह ने सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव भंडूर निवासी सोहनवीर का अपहरण कर लिया था। पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफतार कर अपह्रत को छुड़ा लिया था और बदमाशों को भंडूर पुलिस चौकी ले गई थी।
आक्रोशित ग्रामीणों ने अपहरणकर्ताओं को उनके हवाले करने की मांग करते हुए पुलिस कर्मियों पर हमला बोल दिया था और भंडूर पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया था। इस दौरान जमकर बवाल हुआ था और पुलिस फायरिंग में चार लोग मारे गए थे। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे।
तत्कालीन सिखेड़ा थाना प्रभारी बीपी सिंह ने जानलेवा हमला, आगजनी, तोड़फोड़, सरकारी कार्य में बाधा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने आदि धाराओं में 34 ग्रामीणों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीताराम आर्य ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12 छोटे लाल यादव की कोर्ट में हुई।
बताया कि चार आरोपितों की मौत घटना वाले दिन ही पुलिस की गोली लगने से हो गई थी। जबकि चार आरोपितों की मौत मुकदमे की सुनवाई के दौरान हुई। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 12 गवाह पेश किए। गवाह व सुबूत के आधार पर तथा दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी ठहराए जा चुके 26 में से 25 लोगों को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई।
दोषी ठहराया गए एक व्यक्ति को बीमारी के कारण पुंलिस उसे आज कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। उसकी फाइल अलग रखी गई है। एक सप्ताह के भीतर पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी तब सजा चुनाई जाएगी।