आजमगढ़। जिले की एक फास्ट-ट्रैक अदालत ने 2017 के हत्या के एक मामले में एक आदमी और उसके तीन बेटों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। यह मामला एक शादी समारोह के दौरान हुए झगड़े से जुड़ा था। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-एक, जैनुद्दीन अंसारी ने मंगलवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी सूर्यभान निवासी निकासीपुर थाना दीदारगंज की लड़की की शादी 21 मई 2017 को हुई थी, जिसमें किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि इसी विवाद को लेकर 15 जून 2017 की सुबह केदार यादव तथा उनके बेटों राधेश्याम, रघु तथा घनश्याम ने ओम प्रकाश, उनके बेटे अभिषेक और पत्नी निर्मला पर लाठी डंडों से हमला कर दिया।
उन्होंने कहा कि हमले में अभिषेक की मृत्यु हो गई तथा निर्मला बुरी तरह घायल हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अश्विनी कुमार राय ने कुल दस गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों केदार, रघु, घनश्याम तथा राधेश्याम को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को साढ़े बाइस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
