प्रतापगढ़ जिला अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई आजीवन करवास की सजा, कोर्ट ने लगाया 60 हजार का अर्थदंड

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प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रताप गढ़ जिले में अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल वर्मा ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने उदय पुर थाना क्षेत्र के निवासी मनोज सिंह को नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार दिया और उसे सश्रम आजीवन कारावास तथा 60 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।

अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता के चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति तथा पुनर्वास के लिए प्रदान करने का आदेश दिया है। पीड़िता की मां के अनुसार यह घटना एक दिसंबर 2016 की है जब उनकी बेटी सुबह करीब 10 बजे गांव के लल्लू सिंह के घर जा रही थी। आरोपी मनोज सिंह ने घर के अंदर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी कि इसके बारे में किसी को बतायेगी तो जान से मार देगा। अदालत ने पीड़िता को उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष से भी क्षतिपूर्ति की राशि नियमानुसार प्रदान किए जाने का आदेश दिया है। अदालत ने यह फैसला बुधवार की शाम को सुनाया जिसकी प्रति आज मिली है।