वक्फ रिकार्ड दर्ज करने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की: अनीस मंसूरी

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 पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि वक्फ संपत्तियों की हिफाजत और निगरानी के लिए गठित वक्फ बोर्ड अब अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है। उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम 1995 में धारा 54 के तहत नाजायज़ कब्जे हटाने और धारा 52 के तहत बिक चुकी वक्फ संपत्तियों को वापस हासिल करने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है।

इसके बावजूद वक्फ संपत्तियों का पूरा विवरण बोर्ड के पास होने के बावजूद अब पोर्टल पर संपत्ति का रिकॉर्ड दर्ज कराने की जिम्मेदारी मुतवल्लियों पर छोड़ दी गई है, जो अनुचित है। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रदेश की जिन वक्फ संपत्तियों में मुतवल्ली ही नहीं हैं, वहां उम्मीद पोर्टल पर आखिर कौन संपत्तियां दर्ज करेगा? उन्होंने कहा कि यह कार्य वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है। जिसे पारदर्शिता के साथ स्वयं सम्पन्न किया जाना चाहिए, ताकि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।