‘हिन्दू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद…’, मालेगांव ब्लास्ट केस में आए फैसले पर बोले स्वामी रामदेव

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मुंबई की एक विशेष अदालत ने सितंबर 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में फैसला सुनाते हुए बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी सातों आरोपियों को बरी कर दिया. अब कोर्ट के फैसले पर योग गुरु बाबा रामदेव की प्रतिक्रिया आई है, स्वामी रामदेव ने कहा कि अब सत्य सारे संसार के सामने है.

मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट के फैसले पर योग गुरु रामदेव ने कहा,”हिन्दू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का आतंक फैला कर के सनातन धर्म को बदनाम करने की जो एक बहुत बड़ी कुचेष्टा थी. एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय पाप जो लोग कर रहे थे. उस पाप का निस्तारण हुआ है. सत्यमेव जयते, उन लोगों के मंसूबों पर पानी फिरा है जो हिन्दू सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते थे अब सत्य सारे संसार के सामने है.

मस्जिद के पास हुआ विस्फोट

बता दें कि मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर मालेगांव शहर में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में लगाए गए विस्फोट उपकरण में विस्फोट होने से छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे.

जानें जज ने क्या-क्या कहा?

इस मामले जज ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि मामले को संदेह से परे साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय और ठोस’’ सबूत नहीं है. अदालत ने कहा कि इस मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधान लागू नहीं होते. इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि यह साबित नहीं हुआ है कि विस्फोट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल ठाकुर के नाम पर पंजीकृत थी, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया था. उसने कहा कि यह भी साबित नहीं हुआ है कि विस्फोट कथित तौर पर मोटरसाइकिल पर लगाए गए बम से हुआ था.

मालेगांव ब्लास्ट केस में इन लोगों का नाम था शामिल

इस मामले के आरोपियों में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, रिटायर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी शामिल थे.