दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आतिशी के कालकाजी विधानसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट बुधवार (26 मार्च) को सुनवाई करेगा. याचिका में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है. यह याचिका कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा ने दायर की है. दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 5 फरवरी को हुआ था और परिणाम 8 फरवरी को घोषित किए गए थे.
आतिशी ने 3521 वोटों से जीता था चुनाव
आप उम्मीदवार आतिशी को इस सीट पर कुल 52154 वोट मिले थे. बीजेपी के रमेश बिधूड़ी यहां दूसरे नंबर पर रहे. उन्हें 48633 वोट मिले. इस तरह से आतिशी ने ये चुनाव 3521 वोटों के अंतर से जीत लिया. यहां से कांग्रेस ने अलका लांबा को मैदान में उतारा था जिन्हें 4392 वोट मिले. आतिशी और बिधूड़ी के बीच कांटे का मुकाबला रहा लेकिन बाजी मारने वो कामयाब रहीं.
आप उम्मीदवार को मिले 48.8 फीसदी वोट
वोट शेयर के आंकड़ें को देखें तो आतिशी को 48.8 फीसदी वोट मिले. वहीं बिधूड़ी को 45.5 फीसदी वोट मिले. कांग्रेस की अलका लांबा 4.11 फीसदी वोटों के साथ तीसरे नंबर रहीं.
जस्टिस ज्योति सिंह के समक्ष आएगा मामला
ये मामला हाई कोर्ट में जस्टिस ज्योति सिंह के समक्ष आएगा. याचिका में आरोप लगाया गया कि आतिशी के चुनाव एजेंट ने मतदान के दौरान भ्रष्ट आचरण का सहारा लिया. ये याचिका वकील टी सिंहदेव के जरिए डाली गई है और इसमें मांग की है इस सीट पर चुनाव को अमान्य घोषित किया जाए. याचिकाकर्ता कालकाजी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं.
यदि अदालत याचिकाकर्ताओं के आरोपों को गंभीर मानती है, तो दिल्ली की राजनीति में हलचल मच सकती है. अब देखना यह होगा कि क्या अदालत इस मामले में कोई कड़ा फैसला लेती है या आतिशी को राहत मिलती है. विपक्षी दल इस मामले को लेकर पहले ही सरकार पर हमलावर रुख अपना चुके हैं.