गोरखपुर में अब सस्ता होगा मकान का नक्शा पास कराना, इस तारीख से बदल गए नियम

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(www.arya-tv.com) गोरखपुर के निवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को सस्ता और आसान कर दिया है. यह नियम 28 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा यानि जिन लोगों ने 28 अप्रैल के बाद घर का नक्शा पास करवाने का आवेदन दिया है यह नी उन लोगों पर लागू होगा और जीडीए के उपाध्यक्ष आनंदवर्द्धन ने 25 सितंबर को इसका आदेश जारी कर दिया है.

जो लोग 28 अप्रैल, 2023 के बाद से नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में हैं, उन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा. हालांकि, अगर किसी व्यक्ति ने मांग पत्र के आधार पर शुल्क जमा कर दिया है, तो उसे इस राहत का लाभ नहीं मिलेगा. लेकिन जिन लोगों को मांग पत्र तो मिला है, पर अभी तक शुल्क जमा नहीं किया है, वे नए नियम का लाभ उठा सकेंगे.

नहीं लगेगा ये चार्ज
पहले नक्शा पास कराने के लिए उप विभाजन और निरीक्षण शुल्क जैसे कई शुल्क वसूले जाते थे. उदाहरण के तौर पर, यदि किसी क्षेत्र का सर्किल रेट 16 हजार रुपए था और 200 वर्ग मीटर पर नक्शा पास कराना होता, तो आवासीय भू उपयोग पर 32 हजार रुपये से अधिक का उपविभाजन शुल्क लगता था. वाणिज्यिक भू उपयोग पर यह शुल्क 64 हजार रुपये तक पहुंच जाता था. इसके अलावा, 300 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया पर 6 हजार रुपये तक का निरीक्षण शुल्क भी देना पड़ता था.