लखनऊ बेंच ने खारिज की अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की जमानत, काट रहे हैं उम्रकैद की सजा

# ## Lucknow

(www.arya-tv.com) लखनऊ. अखिलेश यादव के सरकार में कैबनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली हैं. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दुष्कर्मं के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दुराचार के मामले में गायत्री प्रजापति को जमानत पर रिहा करने से मना कर दिया.

गौरतलब है कि पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने लोअर कोर्ट द्वारा सुनाई गयी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है. इसी आधार पर उन्होंने जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई थी. बता दें कि गायत्री प्रजापति पिछले करीब साढ़े सात साल से जेल में बंद हैं. उनके खिलाफ अवैध खनन से जुड़े कई मामले भी कोर्ट में विचाराधीन हैं.

इस आधार पर मांगी थी जमानत
दरअसल, जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मो. फैज आलम खान की खंडपीठ ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति ने जमानत की याचिका पर सुनवाई की. गायत्री प्रजापति के अधिववक्ता की तरफ से जेल में बिताये गए समय  के आधार पर जमानत की मांग की गई. लेकिन राज्य सरकार की तरफ से इसका विरोध किया गया. जिसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी.

सरकार की तरफ से किया गया विरोध
बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि गायत्री प्रजापति के खिलाफ खनन घोटाले समेत कई आपराधिक मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं. जमानत मिलने से वे इन मामलों को प्रभावित कर सकते हैं. इसी आधार पर गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका खारिज कर दी गई.