(www.arya-tv.com) इलाहाबाद हाईकोर्ट से निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ संजय निषाद को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री डा संजय कुमार निषाद पर गोरखपुर में रेलवे ट्रैक जाम करने के आरोप में चल रहे आपराधिक केस को वापस लेने की प्रदेश सरकार की अर्जी स्वीकार कर ली है.
हाईकोर्ट ने सीजेएम गोरखपुर के साक्ष्य के विपरीत गलत अवधारणा पर केस वापस लेने की अर्जी खारिज करने का आदेश रद्द कर दिया है. यह आदेश जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका व संजय निषाद की धारा 482की याचिका को मंजूर करते हुए दिया है. राज्य सरकार की याचिका पर शासकीय अधिवक्ता ए के सण्ड व विनीत पांडेय ने बहस की. इनका कहना था कि 8 जून 2015 को आरपीएफ थाना गोरखपुर में दर्ज मामले में आरोपी लगाया गया है कि निषाद एकता परिषद के अध्यक्ष संजय निषाद ने तमाम कार्यकर्त्ताओं के साथ 7 जून 2015 को रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन किया.
इससे नाघर-सहजनवा रेल ट्रैक का यातायात प्रभावित हुआ. सरकार ने 7अगस्त 2023 को केस वापस लेने का फैसला लिया. लोक अभियोजक ने धारा 321 में केस वापसी की अर्जी दी. मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए अर्जी खारिज कर दी कि हाईकोर्ट से इसकी अनुमति नहीं ली गई है और अब केस पर अंतिम बहस होनी है. शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि हाईकोर्ट से 21मार्च 23को केस वापसी की अनुमति ली गई है.