(www.arya-tv.com) पति को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर मारने वाली महिला को संभल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट की तरफ से हत्यारोपी पत्नी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. बता दें कि 15 अप्रैल 2019 को महिला ने इस खौफनाक वारदात को सिर्फ इसलिए अंजाम दिया था क्योंकि उसे अपने पति का काला रंग पसंद नहीं था.
पूरा मामला कुढ़ फतेहगढ़ थाना के गांव बिचैटा का है, जहां वर्ष 2019 में पत्नी ने अपने पति की सिर्फ इस लिए पेट्रोल डालकर आग लगा कर हत्या कर दी थी क्योंकि उसका रंग काला था. अपर सत्र न्यायालय में ये केस चल रहा था, जहां सोमवार को न्यायालय ने हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. उस पर पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.
4 साल बाद आया फैसला
सहायक शासकीय अधिवक्ता हरीश सैनी ने बताया कि 15 अप्रैल की सुबह तारकरीबन 6 बजे प्रेमश्री उर्फ़ नहीं ने सो रहे पति पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी. इस घटना में सतयवीर 90 फ़ीसदी जल चुका था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस मामले में मृतक के भाई हरवीर सिंह ने अपनी भाभी के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करवाया था.
पति के सांवले रंग की वजह से की थी हत्या
सैनी ने बताया कि मृतक के भाई हरवीर सिंह ने कोर्ट में बताया कि उसका भाई सांवले रंग का था और इसी बात को लेकर उसकी भाभी अक्सर ताने मारा करती थी. मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अपरा जनपद न्यायधीश प्रथम अशोक कुमार यादव ने 4 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सोमवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए प्रेमश्री उर्फ़ नन्ही को दोषी करार देते हुए ाजीवबन कारावास और 25 हजार का अर्थदंड लगाया.