(www.arya-tv.com) सतलुज यमुना लिंक (SYL) नहर विवाद मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि इस मामले में राजनीति ना करें. कोर्ट ने आगे कहा है कि हमें मजबूर ना करें कि हम इस मामले में कोई सख्त आदेश जारी करें.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को आदेश देते हुए कहा कि पंजाब में SYL नहर बनने की प्रक्रिया को लेकर सर्वे शुरू किया जाए. कोर्ट ने पंजाब सरकार को केंद्र सरकार के सर्वे करने की प्रक्रिया में मदद करने के लिए कहा है. सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह भी कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार दोनों राज्यों को बीच में इस विवाद का हल निकालने के लिए पहल करे.
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हरियाणा में SYL नहर बनाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, लिहाजा पंजाब भी इस समस्या का हल निकालने की दिशा में काम करे. कोर्ट ने कहा कि हम लंबे समय से चल रहे इस विवाद का हल निकालने की दिशा में काम कर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि पंजाब सरकार भी इस दिशा में काम करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी रिपोर्ट मांगी कि पंजाब में SYL नहर के निर्माण के मौजदा हालात कैसे है. अब इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 के दूसरे हफ्ते में होगी.
क्या है विवाद
1966 में पंजाब के अलग होकर हरियाणा का गठन होने के बाद से ही सतलुज-यमुना लिंक नहर का विवाद चला आ रहा है. अप्रैल 1982 में नहर का निर्माण शुरू हुआ था. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पटियाला के कपूरी गांव में इसकी शुरुआत की थी. इसके तहत 214 किमी लंबी नहर बनाई जानी है. इसका 122 किमी हिस्सा पंजाब में और बाकी 92 किमी हिस्सा हरियाणा में बनना है. लेकिन इसे लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद है. इस नहर का पानी दिल्ली तक भी आना है, जहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार है.