पाकिस्तान की नेशनल असेंबली 13 अगस्त को होगी भंग:कानून मंत्री बोले- अगस्त में खत्म हो जाएगा टेन्योर

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(www.arya-tv.com)  पाकिस्तान की नेशनल असेंबली 13 अगस्त को भंग हो जाएगी। पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने इसकी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी चुनाव लड़ सकेंगे। तरार ने कहा- नए इलेक्शन एक्ट के बाद PML-N सुप्रीमो पर लगा बैन हट गया है। अब वो और पाकिस्तान शुगर माफिया जहांगीर खान चुनाव लड़ने के योग्य हैं।

पाकिस्तान के एक प्राइवेट न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा- पाक संसद का टेन्योर अगस्त में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक केयरटेकर सेट-अप बनाया जाएगा, जिससे चुनाव होने तक संसद की कार्यवाही जारी रह सके। हालांकि, देश के राजनीतिक हालात को देखते हुए कार्यकाल खत्म होने से पहले ही नेशनल असंबली भंग होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।

पाकिस्तान में कोई भी जीवनभर के लिए नहीं होगा डिस्क्वॉलिफाई
ऐरी न्यूज के मुताबिक, कानून मंत्री ने कहा- पाकिस्तान के नए कानून के तहत अब किसी को भी जीवनभर के लिए डिस्क्वॉलिफाई नहीं किया जाएगा। अब इसकी अधिकतम अवधि 5 साल ही होगी। अभी अगर किसी एक को इस बदलाव से फायदा मिल रहा है तो कल किसी दूसरे को मिलेगा।

पाकिस्तान में संसद के अलावा कोई भी कानून नहीं बदल सकता है। साथ ही तरार ने बताया कि पाकिस्तान में गठबंधन की सरकार बिना अपने पार्टनर्स से चर्चा किए कोई फैसला नहीं लेती है।

नवाज और तरीन को कैसे फायदा मिलेगा

  • नवाज शरीफ को सियासी साजिश के तहत जून 2017 में कई मामलों में सजा सुनाई गई थी। इसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उनके ताउम्र चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी। संविधान के अनुच्छेद 62 (1)(f) के तहत उन्हें बेईमान करार भी दिया गया।
  • संसद के अपर हाउस सीनेट में इस महीने की शुरुआत में अयोग्यता कानून को बदलने के लिए नया बिल पेश किया गया था। इसे यहां से पारित कर दिया गया। इसके बाद 24 जून को यही बिल निचले सदन नेशनल असेंबली में पेश किया गया। यहां 25 जून को इसे पारित कर दिया गया।
  • नए बिल के मुताबिक किसी भी सांसद या विधायक को 5 साल से ज्यादा के लिए अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता। मान लीजिए अगर किसी सांसद या विधायक को 2023 में अयोग्य करार दिया जाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा पांच साल यानी 2028 तक ही चुनाव नहीं लड़ सकेगा।
  • नए कानून के लिहाज से नवाज और जहांगीर खान तरीन दोनों अब न सिर्फ चुनाव लड़ सकेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री समेत मुल्क के किसी भी ओहदे पर काबिज हो सकेंगे।

    3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन चुके हैं नवाज शरीफ
    नवाज शरीफ अब तक 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में नवाज शरीफ को पनामा पेपर्स मामले में अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद उन्हें किसी भी पार्टी में शामिल होने से रोक दिया गया था। लाहौर हाईकोर्ट ने 2019 में नवाज को इलाज कराने के लिए चार हफ्ते के लिए विदेश जाने की इजाजत दी थी। 19 नवंबर, 2019 को नवाज लंदन आए थे और तब से देश वापस नहीं लौटे।

    कोर्ट ने 2018 में नवाज को अल-अजीजिया स्टील मिल्स भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई थी। वहीं एवनफील्ड प्रॉपर्टी मामले में उन्हें 11 साल की सजा सुनाई गई थी और 80 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। 16 नवंबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज की सजा सस्पेंड करते हुए उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत दी।