नवाज फिर बन सकेंगे पाकिस्तान के PM:संसद ने आजीवन अयोग्यता वाला कानून बदला

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(www.arya-tv.com)  पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री लंदन से मुल्क लौटकर न सिर्फ चुनाव लड़ सकेंगे, बल्कि जीतने पर फिर प्रधानमंत्री भी बन सकेंगे। पाकिस्तान की संसद ने ‘लाइफटाइम डिस्क्वॉलिफिकेशन’ को रद्द कर दिया है।

नए कानून के तहत किसी भी सांसद को अब 5 साल से ज्यादा के लिए अयोग्य करार नहीं दिया जा सकेगा। नए कानून का फायदा नवाज के साथ नई पार्टी इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी (IPP) के चीफ जहांगीर खान तरीन को भी मिलेगा।

IPP में ज्यादातर वही नेता हैं, जिन्होंने 9 मई की हिंसा के बाद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) छोड़ी है। माना जा रहा है कि इस पार्टी को फौज ने ही तैयार कराया है, ताकि इमरान को सियासी तौर पर खत्म किया जा सके।

नवाज और तरीन को कैसे फायदा मिलेगा

  • नवाज शरीफ को सियासी साजिश के तहत जून 2017 में कई मामलों में सजा सुनाई गई थी। इसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उनके ताउम्र चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी। संविधान के अनुच्छेद 62 (1)(f) के तहत उन्हें बेईमान करार भी दिया गया।
  • संसद के अपर हाउस सीनेट में इस महीने की शुरुआत में अयोग्यता कानून को बदलने के लिए नया बिल पेश किया गया था। इसे यहां से पारित कर दिया गया। इसके बाद शनिवार को यही बिल निचले सदन नेशनल असेंबली में पेश किया गया। यहां रविवार को इसे पारित कर दिया गया।
  • नए बिल के मुताबिक- किसी भी सांसद या विधायक को 5 साल से ज्यादा के लिए अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता। मान लीजिए अगर किसी सांसद या विधायक को 2023 में अयोग्य करार दिया जाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा पांच साल यानी 2028 तक ही चुनाव नहीं लड़ सकेगा।
  • नए कानून के लिहाज से नवाज और जहांगीर खान तरीन दोनों अब न सिर्फ चुनाव लड़ सकेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री समेत मुल्क के किसी भी ओहदे पर काबिज हो सकेंगे। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति आरिफ अल्वी इस बिल को जल्द मंजूरी दे देंगे। हालांकि, अगर वो ऐसा नहीं भी करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 20 दिन बाद यह बिल अपने-आप कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा।