अवधेश हत्याकांड में 22 मई को होगी सुनवाई:वाराणसी के MP-MLA कोर्ट में मुख्तार की पेशी

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(www.arya-tv.com) वाराणसी के 31 साल पुराने चर्चित अवधेश राय हत्याकांड का केस अब फैसले की ओर है। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ विचाराधीन मुकदमे में गवाही और साक्ष्य पूरे हो गए हैं। केस में जिरह और बहस के बाद विशेष जज फैसले की तारीख तय करेंगे। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान वादी पूर्व विधायक अजय राय की ओर से वकील अनुज यादव और विकास सिंह के साथ ही बचाव पक्ष भी अपनी बहस अदालत में दाखिल करनी थी। अब सुनवाई की तारीख 22 मई दी गई है।

वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) ADJ अवनीश गौतम की अदालत में विचाराधीन अवधेश राय हत्याकांड में अब बहस पूरी हो गई। मुख्तार अंसारी की ओर से वरिष्ठ वकील श्रीनाथ त्रिपाठी की कई तिथियों से जारी बहस भी आज पूरी हो गई। सुनवाई के दौरान वादी पूर्व मंत्री अजय राय की तरफ से अधिवक्ता अनुज यादव ने 36 पेज की विस्तृत बहस दाखिल करते हुए आरोपी पूर्व विधायक मुख़्तार अंसारी को दोषी करार दिए जाने की गुजारिश की गई है। उधर मुख़्तार अंसारी की तरफ से अधिवक्ता श्री नाथ त्रिपाठी ने लिखित बहस दाखिल करने के लिए समय की मांग की। अदालत ने 22 मई की तिथि नियत कर दी। 22 मई की सुनवाई में अभियोजन पक्ष को अपनी जवाबी बहस लिखित में दाखिल करनी है। वादी पूर्व विधायक अजय राय की ओर से वकील अनुज यादव व विकास सिंह के साथ ही बचाव पक्ष भी लिखित बहस अदालत में दाखिल करेगा।

ADGC ज्योति शंकर उपाध्याय की ओर से पहले ही कहा गया है कि अब अभियोजन की ओर से सभी साक्ष्य पूर्ण हो गए हैं। वहीं मुख्तार अंसारी के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी भी बहस पूरी कर चुके हैं। विशेषज्ञों की माने तो अवधेश राय हत्याकांड मुकदमे का फैसला अब चंद दिनों में फैसले की संभावनाएं नजर आ रही है।

अब जानिए अवधेश राय हत्याकांड
वाराणसी के लहुराबीर क्षेत्र में तीन अगस्त 1991 को अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अजय राय के अनुसार हथियारबंद हमलावरों ने उनके भाई अवधेश राय को गोली मार दी, घायल को कबीर चौरा अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर मृतक के भाई पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, राकेश न्यायिक समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

बाद में इसकी जांच CBCID को सौंप दी गई थी। 31 साल पुराने इस मामले में अभियोजन तथा गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। अभियोजन की ओर से भी बहस पूरी हो चुकी है। बचाव पक्ष की ओर बहस पूरी होने के बाद मुकदमा फैसले के करीब पहुंच गया है।