कोर्ट का आदेश, गुलाम नबी आजाद कर सकेंगे कश्मीर का दौरा, राजनीतिक कार्यक्रम पर रोक

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को कश्मीर जाने की इजाजत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि वह इस दौरान किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकते हैं।

सोमवार को जम्मू-कश्मीर से जुड़ी कुल 8 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की याचिका पर बहस करते हुए उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी कि गुलाम नबी आजाद 6 बार के सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं फिर भी श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया है।

इसके बाद कोर्ट ने उन्हें कश्मीर जाने की इजाजत दे दी। वह कुल चार जिलों बारामूला, अनंतनाग, श्रीनगर और जम्मू का दौरा कर सकते हैं। गुलाम नबी आजाद की तरफ से अदालत को भरोसा दिलाया गया है कि इस दौरान वह कोई रैली नहीं करेंगे।

गौरतलब है कि 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया था। इसी के बाद से ही किसी बाहरी नेता को घाटी में जाने की इजाजत नहीं थी। जम्मू के सभी अलगाववादी नेताओं को उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया गया था।