कल्याण सिंह के राज्यपाल पद छोड़ने को लेकर सीबीआई ने मांगा समय

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अयोध्या स्थित विवादित ढांचा विध्वंस मामले में राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को बतौर आरोपी तलब करके मुकदमा चलाए जाने की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सीबीआई कोई प्रामाणिक साक्ष्य पेश नहीं कर सकी।
विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने 16 सितंबर को सुनवाई की तारीख तय करते हुए सीबीआई से कहा कि वह इस बात का प्रामाणिक साक्ष्य दे कि कल्याण सिंह वर्तमान में किसी सांविधानिक पद पर नहीं हैं। सीबीआई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मुख्यालय से कोई सूचना नहीं मिली है कि कल्याण सिंह ने राजस्थान के राज्यपाल का पद छोड़ा है। इस पर कोर्ट ने इस बाबत प्रामाणिक साक्ष्य पेश करने के लिए समय देते हुए 16 सितंबर की तारीख तय कर दी।

बतौर आरोपी मुकदमा चलाने वाली अर्जी दी थी
बताते चलें, गत 9 सितंबर को कल्याण सिंह के राजस्थान के राज्यपाल पद से रिटायर होने व भाजपा की सदस्यता लेने की जानकारी के बाद सीबीआई ने कल्याण को बतौर आरोपी तलब करके मुकदमा चलाने की मांग वाली अर्जी दी थी।

इसमें बताया गया था कि 19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह के सांविधानिक पद पर होने के चलते उनके खिलाफ मुकदमा चलाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब कल्याण सिंह सांविधानिक पद पर नहीं हैं। लिहाजा उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। इस पर कोर्ट ने सीबीआई को 11 सितंबर को इस संबंध में साक्ष्य पेश करने का आदेश दिया था।