जमानत याचिका खारिज:धर्मांतरण कराने के सरगना समेत 17 अभियुक्त जेल में है बंद

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(www.arya-tv.com) उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कराने वाले सरगना मोहम्मद उमर और सलाउद्दीन की जमानत याचिका एटीएस की विशेष न्यायालय ने खारिज कर दिया। एटीएस की तरफ से दोनों अभियुक्तों की जमानत याचिका पर तर्क पेश करते हुए कहा गया कि इनके बाहर आने पर एविडेंस के साथ छेड़छाड़ किया जा जा सकता है।

अभियुक्तों का जेल बाहर आना अब तक की जा रही विवेचना और कार्रवाई पर प्रभाव डाल सकता है। यूपी एटीएस ने बताया कि धर्मांतरण मामले में दर्ज किए गए मुकदमे में जेल बंद 17 अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज की है।

ATS के साथ ED ने भी जुटाए हैं फंडिंग के प्रमाण

एटीएस के अलावा मामले की जांच कर रही ईडी ने भी इस फंडिंग के स्रोतों के बारे में पुख्ता जानकारी जुटाई है। विदेशों से आए यह रुपए कहां खर्च किए गए, एजेंसियों ने इसकी जानकारी जुटा ली हैं। अब इसकी रिपोर्ट कोर्ट को भेजने की तैयारी है।

अफसरों का कहना है कि एटीएस अभी तक गिरफ्तार 17 में से 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। फंडिंग और उसके खर्च का साक्ष्य सभी आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने में मददगार बनेगा।

क्या था पूरा मामला

यूपी एटीएस की टीम ने करीब एक साल पहले धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का खुलासा किया था। दिल्ली के जामिया नगर से मुफ्ती काजी जहांगीर आलम (निवासी जोगाबाई, जामिया नगर, नयी दिल्‍ली) और मोहम्‍मद उमर गौतम (निवासी बाटला हाउस, जामिया नगर, नयी दिल्‍ली) को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। इन पर मूक-बधिर छात्रों और निर्धन लोगों को धन, नौकरी व शादी का लालच देकर धर्मांतरण कराने का आरोप है।

कब-कब हुई गिरफ्तारी

  • 20 जून 2021 – सलाहुद्दीन जैनुद्दीन शेख
  • 21 जून 2021- मौलाना उमर गौतम
  • 21 सितंबर 2021 – मौलाना कलीम सिद्दीकी