(www.arya-tv.com)पाकिस्तान के सिंध प्रांत की विधानसभा में गुरुवार को पेश एक बिल की काफी चर्चा हो रही है। इस बिल में कहा गया है- राज्य और देश में 18 साल की उम्र होते ही निकाह का कानून बने और इसे सख्ती से लागू किया जाए। जो पैरेंट्स इस उम्र में बच्चों की शादी न करें, उन पर जुर्माना लगाया जाए। बिल पेश करने वाले विधायक की दलील है कि अगर ये कानून बन जाता है तो इससे देश में रेप बंद हो जाएंगे, समाज बेहतर होगा और मुल्क तेजी से विकास करेगा।
पहले इस बिल पर एक नजर
यह बिल ‘मुत्तहिदा मजलिए-ए-अमल’ यानी MMA के विधायक सैयद अब्दुल रशीद ने पेश किया है। MMA एक कट्टरपंथी पार्टी है। इस बिल को नाम दिया गया है- सिंध कम्पलसिरी मैरिज एक्ट 2021, MMA ने इस बिल का समर्थन किया है।
बिल में इस कानून को बनाने के लिए कुछ तर्क दिए गए हैं। इन पर गौर फरमाइए। पहला- 18 साल की उम्र में बच्चे शादी योग्य होते हैं। दूसरा- जिन बच्चों के मां-बाप उनकी शादी 18 साल की उम्र में न कर पाएं, वो डिप्टी कमिश्नर के सामने एफिडेविट पेश करें। शादी न करने की वाजिब वजह बताएं। तीसरा- अगर वे ऐसा नहीं करते तो उन पर 500 रुपए के हिसाब से जुर्माना लगाया जाए।
अब विधायक की दलीलें भी जान लीजिए
रशीद ने ‘द डॉन ’ अखबार से कहा- हम ये बिल समाज की बेहतरी के लिए लाए हैं। उम्मीद है पक्ष और विपक्ष इसे पास करने में सहयोग करेंगे। इससे युवाओं में पॉजिटिविटी और खुशी आएगी। समाज में जो बुराइयां हैं, चाइल्ड रेप और दूसरी तरह की यौन हिंसा बंद होगी, अनैतिकता बंद होगी और अपराध रुकेंगे। हमारा मजहब भी हमें यही सिखाता है। अब ये परिवार की जिम्मेदारी है।
रशीद कहते हैं- निकाह के रास्ते में बेरोजगारी और महंगाई बड़ी दिक्कतें हैं, और यह इसलिए हैं क्योंकि हम मजहब के सबक नहीं सीख पाए। दहेज पर रोक लगाई जानी चाहिए और इसे बैन करने के लिए नियम बनाए जाने चाहिए।
