नई दिल्ली। शाहीन बाग प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शनकारी अनंतकाल के लिए सड़क बंद नहीं कर सकते। इस मामले में 17 फरवरी को फिर सुनवाई होगी।
नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन (NRC) के खिलाफ शाहीन बाग पर जमें पदर्शनकारी हटने का नाम नहीं ले रहे। लगभग 2 महीने बीत चुके हैं लेकिन प्रदर्शन अब भी जारी है। जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। उक्त मामले में सर्वोच्च अदालत ने सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों को हटाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अनंतकाल के लिए किसी सार्वजनिक रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। अदालत ने कहा है कि अगर इतने दिनों इंतजार किया है तो एक हफ्ता और भी कर सकते हैं। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच ने कहा कि इस मामले में पुलिस और सरकार को पक्षकार बनाया गया है, ऐसे में उनकी बात सुनना जरूरी है। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के. एम. जोसेफ की खंडपीठ ने कहा, ‘हम समझते हैं कि समस्या है। अब हमारे सामने सवाल यह है कि हम इसको कैसे हल करते हैं?’