वाराणसी में नाविक और नाव मालिक के खिलाफ एक्शन को लेकर अदालत में याचिका दाखिल

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(www.arya-tv.com)भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन पिछले दिनों काशी पहुंचे थे। इस दौरान गंगा में बोटिंग के दौरान धवन ने पक्षियों को दाना खिलाया था। जबकि बर्ड फ्लू की आशंका से गंगा में पक्षियों को दाना खिलाने पर DM कौशल राज शर्मा की ओर से प्रतिबंध का निर्देश जारी हुआ था। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होते ही नाविक और नाव मालिक पर कार्रवाई भी हुई थी। बुधवार को चौबेपुर निवासी आनंद ज्योति सिंह की ओर से वकील सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय दिवाकर कुमार की अदालत में याचिका दाखिल की गई है। 6 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी।

शिखर धवन गंगा आरती में भी शामिल हुए थे

शिखर धवन ने श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर में मत्था टेका था। गंगा आरती में शामिल होने के साथ बोटिंग के दौरान प्रवासी पक्षियों को दाना खिलाया था। सोशल मीडिया में तस्वीरें वायरल होने पर दशाश्वमेध पुलिस ने नाविक और नाव मालिक का चालान काटकर तीन दिनों तक नाव चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी बात को लेकर वकील सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने याचिका दाखिल की है कि नाविक और नाव मालिक का इसमें क्या दोष? एक तरफा कार्रवाई ठीक नहीं है।