पाकिस्तान की संसद ने 4 महीने बढ़ायी जाधव संबंधी विधेयक की अवधि

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इस्लामाबाद,15 सितंबर । पाकिस्तान की संसद ने उस अध्यादेश की अवधि 4 महीने बढ़ा दी है जो भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ किसी हाईकोर्ट में एक अपील दायर करने की इजाजत देती है। गत् मई में जारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (समीक्षा एवं पुनर्विचार) अध्यादेश की अवधि 17 सितम्बर को समाप्त होने वाली थी लेकिन कौमी असेंबली ने सोमवार को ध्वनिमत से इसकी अवधि 4 महीने बढ़ा दी।

यह अध्यादेश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के उस फैसले को लागू करने के लिए जारी किया गया था जिसमें पाकिस्तान से कहा गया था कि वह जाधव को एक सैन्य अदालत द्वारा सुनायी गई सजा की एक प्रभावी समीक्षा मुहैया कराये। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (50) को एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने ‘जासूसी और आतंकवादÓ के आरोपों में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनायी थी। पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अदालत में जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील नियुक्त करने का अनुरोध किया है।

अदालत ने गत् 3 सितम्बर को मामले की सुनवायी दूसरी बार की और संघीय सरकार को निर्देश दिया कि वह भारत को जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील नियुक्त करने का ‘एक और मौका दे।’ पाकिस्तान ने गत् सप्ताह कहा था कि उसने अदालत में जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील नियुक्त करने को लेकर न्यायिक आदेशों से भारत को अवगत करा दिया है लेकिन नयी दिल्ली ने कोई जवाब नहीं दिया है। गत् 16 जुलाई को, पाकिस्तान ने जाधव को राजनयिक पहुंच प्रदान की थी लेकिन भारत सरकार ने कहा कि उक्त पहुंच ‘न तो सार्थक है और न ही विश्वसनीयÓ और वह (जाधव) तनाव में दिखाई दिये। भारत ने कहा कि पाकिस्तान न केवल आईसीजे के फैसले का उल्लंघन कर रहा है, बल्कि अपने अध्यादेश का भी।