ट्राई अभी नहीं लागू करेगा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियम

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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 11 नवंबर से नए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियम शुरू करने की घोषणा की थी। हालि में ट्राई ने एक अधिसूचना जारी कर बताया की तकनीकी दिक्कतों के चलते ये नियम अभी लागू नहीं किए जा सकेंगे। जिसमें कहा गया है कि नए नियम लागू करने में अभी कुछ और समय लग सकता है।
इससे पहले ट्राई ने कहा था कि नए नियम लागू होने की स्थिति में चार नवंबर को शाम छह बजे के बाद 10 नवंबर को रात 11.59 बजे तक कोई भी उपभोक्ता अपना नंबर पोर्ट नहीं कर पाएगा। हालांकि, फिलहाल नियम देर से लागू होने की स्थिति बन जाने से यूजर्स अपना नंबर दूसरे ऑपरेटर पर पोर्ट करा सकते हैं। ट्राई ने नए नियमों को लागू करने के लिए अभी किसी तारीख पर कोई फैसला नहीं लिया है।

दरअसल, ट्राई चाहता है कि नए नियम लागू होने से पहले इसे अच्छी तरह से परख लिया जाए, जिससे लोगों को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। ट्राई का कहना है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की ओर से तकनीकी परेशानियों के चलते नए नियमों को अभी लागू नहीं किया जाएगा।

नए नियम का क्या होगा फायदा
नए नियम लागू हो जाने के बाद एक टेलीकॉम ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर पर स्विच करने के लिए उपभोक्ता को काफी कम इंतजार करना पड़ेगा। अभी जहां नंबर पोर्ट कराने में सात दिन का समय लगता है, लेकिन नए नियम लागू हो जाने के बाद इसमें मात्र दो दिन का समय लगेगा।