जानिए किस जाति के धर्म परिवर्तन करने पर नही मिलेगा रिजर्वेशन का लाभ

National

(www.arya-tv.com) केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरक्षण के संबंध में हाल ही में राज्यसभा में एक अहम बयान दिया है। भाजपा के नेता और राज्यसभा के सदस्य जीवीएल नरसिम्हा राव द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति के जिन लोगों ने इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लिया है, वे सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, ये लोग संसद और विधानसभा के लिए आरक्षित सीटों पर भी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं माने जाएंगे। केवल हिंदू, सिख और बौद्ध मतावलंबी ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के पात्र होंगे।

इस संदर्भ में रविशंकर प्रसाद ने यह भी स्पष्ट किया कि इस्लाम और ईसाई धर्म अपना चुके अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को संसद या विधानसभा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम में भी संशोधन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व को मानने वाले और इस्लाम या ईसाई धर्म अपना चुके लोगों के बीच अधिनियम में पहले से ही स्पष्ट विभाजन रेखांकित है। इस बयान से यह साफ नजर आ रहा है कि इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलित और वृहद हिंदू धर्म के तहत आने वाले दलितों के बीच अंतर साफ है। यदि कालांतर में कार्यपालिका और विधायिका में बिना किसी बाधा के इस बयान पर अमल होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो हिंदुओं में मतांतरण लगभग रुक जाएगा और राष्ट्रवाद मजबूत होगा। चूंकि ज्यादातर ईसाई और इस्लामिक संस्थाओं को शिक्षा व स्वास्थ्य के बहाने हिंदुत्व और भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ों में मट्ठा डालने के लिए विदेशी धन मिलता है, लिहाजा इस प्रक्रिया को काफी हद तक रोका जा सकेगा।

संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राष्ट्र किसी भी नागरिक के साथ पक्षपात नहीं कर सकता। इस दृष्टि से संविधान में विरोधाभास भी हैं। संविधान के तीसरे अनुच्छेद, अनुसूचित जाति आदेश 1950, जिसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, उसके अनुसार केवल हिंदू धर्म का पालन करने वालों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में अन्य धर्म समुदायों के दलित और हिंदू दलितों के बीच एक स्पष्ट विभाजक रेखा है, जो समता और सामाजिक न्याय में भेद करती है। इसी तारतम्य में पिछले पांच दशकों से दलित ईसाई और दलित मुसलमान संघर्षरत रहते हुए हिंदू अनुसूचित जातियों को दिए जाने वाले अधिकारों की मांग करते रहे हैं।

साफ है, अब तक धर्म परिवर्तन कर अनुसूचित जातियों के अधिकार को छीनकर हकमारी कर रहे लोगों को अब आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। हमारा संविधान भले ही जाति, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर वर्गभेद नहीं करता, लेकिन आज इन्हीं सनातन मूल्यों को आरक्षण का आधार बनाने के प्रयास होते रहे हैं। शायद आजादी के सात दशकों बाद यह पहला अवसर है कि अनुच्छेद-15 और जन-प्रतिनिधित्व कानून को किसी विधि मंत्री ने संसद में स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की हिम्मत जुटाते हुए, इसके प्रविधानों को रेखांकित किया है। दरअसल संविधान जब अस्तित्व में आया तो अनुसूचित जाति व जनजाति के सामाजिक उत्थान के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा दी गई थी। वर्ष 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने ओबीसी आरक्षण का प्रविधान किया था। आरक्षण व्यवस्था के परिणामों से रुबरू होने के बावजूद पूर्व की सरकारें एवं राजनेता वोट की राजनीति के लिए संकीर्ण लक्ष्यों की पूíत में लगे रहे हैं। हालांकि वंचित समुदाय वह चाहे अल्पसंख्यक हों या गरीब सवर्ण, यदि वह भारतीय नागरिक हैं तो उन्हें बेहतरी के उचित अवसर देना लाजिमी है, क्योंकि किसी भी बदहाली की सूरत अब अल्पसंख्यक अथवा जातिवादी चश्मे से नहीं सुधारी जा सकती।