गाड़ी की सवारी से पहले पढ़ लें ये नियम, आ गया शासनादेश

Lucknow UP

लखनऊ। गाड़ी की सवारी से पहले आपको ये पूरी खबर पढ़ लेनी चाहिए। अब बिना हेल्मेट गाड़ी चलाने और गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात करने पर आपकी जेब पर भारी खर्च पड़ने वाला है।

गाड़ी चलाते समय फोन करने पर 10 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। यूपी सरकार में 16 जून के कैबिनेट के फैसले का शासनादेश जारी कर दिया गया है।

दोपहिया, चार पहिया गाड़ी चलाते समय बात करने पर पहली बार 1 हजार जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दोबारा फोन पर बात करते पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार का चालान कटेगा।

बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर ₹1000 का लगेगा जुर्माना लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली के तहत बढ़ी हुई दरों का शासनादेश जारी हो गया है।