- कागज न दिखाने पर देना होगा 15 सौ का जुर्माना
महोली (सीतापुर}। योगी सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में केंद्र सरकार द्वारा सितंबर माह में संशोधित, प्रशमन दरों को लागू कर दिया है। जिसमें सड़क पर ड्राइविंग करने वाले तथा बिना हेलमेट व सीट बेल्ट न लगाने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसे में वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ी के कागजात न दिखाने तथा पार्किंग का उल्लंघन करने पर 15 सौ रुपए तक का भारी.भरकम जुर्माना भुगतना पड़ेगा।
एंबुलेंस तथा फायर बिग्रेड की गाडियों को पास न देने पर 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा और फर्जी लाइसेंस पर भी 10 हजार का जुर्माना लगेगा। जिसमें आवेदक को किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। हालांकि प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के करों में छूट दी गई है। गलत पार्किंग पर अब पहली बार 500, दूसरी बार 1500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा।
फर्जी लाइसेंस बनवाने तथा गलत तथ्यों के आधार पर लाइसेंस बनवाने वालों पर ज्यादातर 25 सै रुपए जुर्माना लगाया जाता था। किंतु अब सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के लिए जुर्माना 4 गुना कर दिया है। जिसमें गलत मार्क शीट, गलत जन्मतिथि व गलत पता होने पर 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों की माने तो प्रशमन शुल्क व जुर्माने की नई दरें लागू होने से सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने वालों की संख्या में भारी इजाफ ा होगा। इस बारे में पुलिस अधिकारी राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कराया जाएगा।