इस तरीक से पहले आधार को पैन कार्ड से कराएं लिंक नहीं तो भुगतेंगे परिणाम

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आयकर विभाग ने आधार को पैन से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। आधार कार्ड से पैन को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई है। ऐसे में अगर आप अपने पैन को आधार से 31 दिसंबर तक लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। इस तय सीमा से पहले आधार को पैन कार्ड से नहीं जोड़ा, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा।

SMS से आधार और पैन कार्ड को लिंक
एसएमएस के माध्यम से आप अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करा सकते है। इसके लिए आपको सबसे पहले UIDPN टाइप कर स्पेस देना होगा। इसके बाद पैन और आधार कार्ड नंबर को एंटर करें। इस जानकारी को 567678 या 56161 नंबर पर सेंड कर दें। अब इनकम टैक्स विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक की प्रक्रिया में डाल देगा।

ऑनलाइन करें आधार और पैन कार्ड को लिंक
1. सबसे पहले आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (http://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर जाना होगा।
2. वेबसाइट पर जाने के बाद आपको लिंक आधार पर टैप करना होगा। जैसा कि आप ऊपर फोटो में देख सकते हैं।
3. उसमें सबसे ऊपर पैन नंबर डालें। उसके बाद आधार नंबर, फिर अपना नाम (जैसा आधार कार्ड में है) डालें। अब कैप्चा को डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही अपने आप सत्यापन होगा और आपका आधार नंबर पैन से लिंक हो जाएगा।
3. उसमें सबसे ऊपर पैन नंबर डालें। उसके बाद आधार नंबर, फिर अपना नाम (जैसा आधार कार्ड में है) डालें। अब कैप्चा को डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही अपने आप सत्यापन होगा और आपका आधार नंबर पैन से लिंक हो जाएगा।