अब घर खरीदना-टैक्‍स चुकाना हुआ आसान, वित्त मंत्री ने किया ऐलान

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नई​ दिल्ली। देश में बिगड़ते आर्थिक हालातों को सुधारने के लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। पिछले दिनों पीएनबी समेत 10 सरकारी बैंकों के विलय का ऐलान कर बैंकिंग सेक्‍टर को बूस्‍ट देने की कोशिश की गई। इसी तरह निवेश को बढ़ावा देने के लिए विदेशी निवेशकों पर लगने वाले अतिरिक्‍त सरचार्ज को हटा दिया गया है।

इतना ही नहीं ऑटो इंडस्‍ट्री को बूस्‍ट देने के लिए 31 मार्च 2020 तक खरीदे गए BS-4 वाहन को मान्य कर दिया गया। शनिवार को टैक्‍सपेयर्स, घर खरीदार और निर्यातकों को राहत दी गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कई बड़े ऐलान किए हैं।

वित्त मंत्री के ऐलान
रियल एस्‍टेट सेक्‍टर में सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये का फंड उन अधूरे प्रोजेक्ट्स को देने की घोषणा की है, जिनमें 60 फीसदी काम हो चुका है. हालांकि एनपीए या नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) के पास पहुंच चुके प्राजेक्‍ट्स में यह फंड नहीं दिए जाएंगे। इसी तरह सरकार ने घर खरीदारों को होम लोन देने में सुविधा देने के लिए ईसीबी (एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग) गाइडलाइंस में ढील देने का ऐलान किया है. यह किफायती मकानों के लिए ईसीबी के मौजूदा मानदंड के अतिरिक्त है. यहां बता दें कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग विंडो के तहत भारतीय कंपनियां अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स के जरिये कुछ खास स्थितियों में विदेश से ऋण जुटाती हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इससे 3.5 लाख फ्लैट खरीदारों को फायदा मिलेगा.वहीं 25 लाख रुपये तक के टैक्‍स डिफॉल्‍टर्स पर कार्रवाई के लिए सीनियर अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होगी. इसी तरह इनकम टैक्स में ई-एसेसमेंट स्कीम लागू की जाएगी. ई-असेसमेंट स्कीम दशहरे से शुरू की जाएगी. अहम बात यह है कि असेसमेंट पूरी तरह से ऑटोमैटिक होगा.