(www.arya-tv.com)उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर जेल में बंद आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को आज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गिरफ्तारी के 5वें दिन शुक्रवार को सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। लेकिन, अभी उन्हें जेल में रहना होगा। क्योंकि, रायबरेली में दर्ज दूसरे मामले में सुनवाई की तारीख 16 जनवरी तय की गई है। हालांकि कोर्ट से बाहर आते वक्त सोमनाथ भारती काफी खुश दिखे। उन्होंने अपने हाथों को उठाकर विक्ट्री का साइन दिखाया और कहा कि देश की जनता की सेवा में मेरी जीत सुनिश्चित है।
उंगलियां उठाकर जीत का भरोसा जताया
सुलतानपुर जेल से विधायक को MP-MLA कोर्ट में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने रायबरेली जिले में दर्ज मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तारीख तय की। साथ ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फिर से सुल्तानपुर जेल भेजा है। यहां कोर्ट से बाहर निकलते हुए विधायक ने अपनी जीत सुनिश्चित होने का दावा किया। साथ ही दो उंगलियां उठाई।
विधायक के अधिवक्ता मदन सिंह ने बताया कि आज MP-MLA कोर्ट के जज पीके जयंत ने 30-30 हजार के मुचलके पर सशर्त जमानत दी है। साथ ही गवाहों को ना डराने-धमकाने, आरोप पत्र आने के बाद ट्रायल के दौरान प्रत्येक पेशी पर मौजूद रहने, विचारण में पूर्ण रूप से सहयोग करने, अन्य किसी अपराध को कारित न करने की शर्तों के साथ के साथ जमानत मंजूर की है। कोर्ट ने शर्तों का उल्लंघन करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा-174 A/229/446 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी है।
इस मामले में विधायक को मिली राहत
बीते शनिवार को विधायक सोमनाथ भारती ने अमेठी में कहा था कि हम UP के स्कूलों और अस्पतालों को देख रहे हैं। अस्पतालों में बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन कुत्तों के बच्चे पैदा हो रहे हैं। उनके इस बयान पर हरपालपुर गांव निवासी शोभनाथ भारती ने विधायक के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस प्रकरण में अमेठी पुलिस ने सोमनाथ को रायबरेली गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया था। चूंकि अमेठी में अभी जेल नहीं बनी है। इसलिए उन्हें कोर्ट के आदेश पर सुल्तानपुर की जेल भेज दिया गया था।
रायबरेली में विधायक ने पुलिस से की थी अभद्रता
रायबरेली में सोमवार को विधायक सोमनाथ भारती पर हिंदू युवा वाहिनी के एक कार्यकर्ता ने स्याही से हमला किया था। इस दौरान विधायक ने पुलिस के साथ अभद्रता की थी। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विवादित टिप्पणी की थी। पुलिस ने विधायक और उनके 15-20 समर्थकों के विरूद्ध कोतवाल अतुल सिंह की तहरीर पर सोमवार को ही FIR दर्ज किया था।
पुलिस के अनुसार अमेठी के जगदीशपुर पुलिस ने कहा था कि विधायक के खिलाफ धारा 505 के तहत मुकदमा दर्ज था, जिसमें धारा 153 A की बढ़ोतरी की गई है। इसमें उनकी गिरफ्तारी करना है। जब विधायक को सर्किट हाउस में पुलिस रोकने पहुंची तो वो और उनके समर्थक पुलिस से अभद्रता करते हुए गाली-गलौज करने लगे। जिसको लेकर शहर कोतवाल अतुल सिंह ने IPC की धारा 147, 332, 353, 595 (2) 153 A, 504, 506 के तहत विधायक पर केस दर्ज करवाया था।