प्राइवेट जांच कराने वाले मरीजों से कितना रेट लिया जाएगा

Health /Sanitation National

जबलपुर।(www.arya-tv.com) मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य शासन से पूछा है कि कटनी सहित नौ जिलों में सीटी स्कैन मशीन लगने तक प्राइवेट जांच राने वाले मरीजों से कितना न्यूनतम रेट लिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने मामले की अगली सुवाई 15 फरवरी तय की है।

एनएसयूआई कटनी के जिलाध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा की ओर दायर जनहित याचिका के मुताबिक जिला अस्पताल, कटनी में सीटी स्कैन मशीन के लिए 2017 में टेंडर निकाला गया था। मेसर्स सिद्धार्थ एसआरआई एंड सीटी स्कैन कंपनी को फरवरी 2019 तक वहां सीटी स्कैन मशीन लगाना थी, लेकिन अभत तक नहीं लगाई गई।

इस कंपनी को कटनी के साथ मंडला, रतलाम, बालाघाट, मंदसौर, शाजापुर, धार, खंडवा और शहडोल के जिला अस्पतालों में भी सीटी स्कैन मशीन लगाने का ठेका मिला था, लेकिन पिछली सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव ने शपथ-पत्र दायर कहा था कि अप्रैल, 2021 तक सभी नौ जिलों में मशीन लग जाएगी।