कोरोना में वकीलों और मुं​शियों के लिए कोई योजना है—कोर्ट

Health /Sanitation Lucknow
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(www.arya-tv.com)इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, अवध बार एसोसिएशन लखनऊ, एडवोकेट्स एसोसिएशन इलाहाबाद को नोटिस जारी कर पूछा है कि अधिवक्ताओं और उनके पंजीकृत मुंशियों के कल्याण के लिए उन्होंने क्या योजनाएं शुरू की है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि एडवोकेट्स वेलफेयर फंड के तहत उन्होंने अधिवक्ता कल्याण के लिए क्या किया है।
कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन से वकीलों और मुंशियों के सामने पैदा हुई आर्थिक कठिनाई पर स्वत संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की पीठ ने यह निर्देश दिया है। कोर्ट ने इन सभी पक्षकारों को अपना पक्ष ईमेल के माध्यम से 15 अप्रैल तक कोर्ट में दाखिल करने को कहा है और वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष 15 अप्रैल को रखने के लिए का निर्देश दिया है