(www.arya-tv.com) यूपी के परिषदीय विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी है.
कोर्ट ने इसके साथ ही सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता को भी इस मामले में अगली सुनवाई को नियुक्ति संबंधी कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी देने को कहा है. कोर्ट ने यह भी पूछा है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भेजे गए पत्र पर क्या कार्रवाई की गई है. कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को भी पक्षकार बनाने की अनुमति दी है.
इलाहाबाद कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने याचियों को एक नंबर नहीं दिया. कोर्ट ने अनुपालन रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन आदेश का पूर्णतया पालन नहीं किया गया. इस पर कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को आदेश का पालन करने को कोर्ट ने 48 घंटे का समय दिया है. कोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को गलत उत्तर कुंजी जारी करने पर याचियों को एक नंबर देने का आदेश दिया था, जिसका अनुपालन अब तक नहीं किया गया.
कोर्ट के आदेश का पालन न होने पर याची उपेंद्र कुमार दयाल, अलका दुबे एवं अन्य कई अभ्यर्थियों की ओर से अवमानना याचिकाएं दाखिल कर नियुक्ति की मांग की गई है. अवमानना याचिका पर याची अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी और राहुल कुमार मिश्र ने पक्ष रखा. मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई.