सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG काउंसलिंग पर लगाई रोक

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(www.arya-tv.com)सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को NEET-PG के लिए काउंसलिंग को तब तक टालने का निर्देश दिया है जब तक कि वह अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण शुरू करने के केंद्र के फैसले की वैधता का फैसला नहीं कर लेता है। NEET PG का रिजल्ट पहले 28 सितंबर को घोषित किया गया था और इंडीविजुअल स्कोर कार्ड 9 अक्टूबर को जारी किये गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG काउंसलिंग 2021 पर लगाई रोक

नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट PG 2021 50% ऑल इंडिया कोटा के लिए काउंसलिंग पहले 25 अक्टूबर, 2021 यानी आज से शुरू होने वाली थी। पहले राउंड की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर 2021 दोपहर 12 बजे तक थी। हालांकि, SC ने EWS-OBC आरक्षण की वैधता तक काउंसलिंग प्रोसेस को रोक दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी दातार ने कहा कि काउंसलिंग का पूरा प्रोग्राम अनाउंस कर दिया गया है। इस पर ध्यान देते हुए SC ने निर्देश दिया कि जब तक अदालत EWS-OBC आरक्षण के मुद्दे पर फैसला नहीं कर लेती, काउंसलिंग आगे नहीं बढ़नी चाहिए।

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्न की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज की ओर से दिए गए आश्वासन को दर्ज कर लिया और यह माना कि अगर काउंसलिंग प्रोसेस आगे बढ़ती है तो मेडिकल स्टूडेंट्स मुश्किल में पड़ जाएंगे।इस बीच नीट यूजी रिजल्ट 30 अक्टूबर तक अनाउंस हो सकता है। हालांकि अभी तक NEET-UG रिजल्ट जारी करने की तारीख के बारे में कोई ऑफिशियल अनांउंसमेंट नहीं की गई है। इस साल नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) के लिए रिकॉर्ड 16.14 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 95 प्रतिशत परीक्षा में शामिल हुए थे। NEET-UG परीक्षा 3800 केंद्रों पर आयोजित की गई थी।