(www.arya-tv.com)नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड यानी PF से जुड़ी बड़ी खबर है। अब नौकरी देने वाली कंपनी को PF खाते को आधार से वेरिफाइड करना होगा। नया नियम 1 जून से ही लागू हो जाएगा।
नए नियम के मुताबिक अगर नौकरी देने वाली कंपनी यानी एंप्लॉयर ऐसा करने में असफल रहती है तो इससे सब्सक्राइबर के अकाउंट में एंप्लॉयर का योगदान रोका जा सकता है। ऐसे में सब्सक्राइबर्स के लिए अपने PF अकाउंट को आधार से लिंक करना महत्वपूर्ण हो गया है। साथ ही सब्सक्राइबर्स का UAN भी आधार से वेरिफाइड होना जरूरी है।
एंप्लॉयर से क्या कहा गया ?
- EPFO ने सोशल सिक्योरिटी कोड के सेक्शन-142 के तहत यह फैसला लिया है।
- फैसले के तहत एंप्लॉयर से क्या कहा गया है कि 1 जून के बाद से अगर कोई अकाउंट आधार से जुड़ा नहीं है या UAN को आधार से वेरिफाइड नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न (ECR) नहीं भरा जा सकेगा।
- साथ ही PF अकाउंट में एंप्लॉयर का योगदान रोका भी जा सकता है। EPFO ने इस बारे में एंप्लॉयर्स के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
- अगर PF अकाउंट होल्डर का अकाउंट आधार से लिंक्ड नहीं है, तो वे EPFO की सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
- कोरोना के चलते PF अकाउंट होल्डर पैसे निकाल रहे
EPFO ने पिछले दिनों PF अकाउंट से जुड़ा एक के डेटा जारी किया था। इसके मुताबिक 1 अप्रैल 2020 से 12 मई तक 3.5 करोड़ कर्मचारियों ने अपने प्रॉविडेंट फंड खाते से 1.25 लाख करोड़ रुपए की निकासी की है। इसमें पीएफ, पेंशन, डेथ इंश्योरेंस और ट्रांसफर के तौर पर सेटल किए गए क्लेम भी शामिल हैं। डेटा के मुताबिक EPFO के 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स में से आधे से ज्यादा ने कोरोना काल में ही पैसे की निकासी की है।