(www.arya-tv.com)इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही में ज्ञानपुर सीट से विधायक विजय मिश्रा की पत्नी रामलली को बड़ी राहत दी है। उनकी सशर्त अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। लेकिन बेटे विष्णु मिश्रा को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सह अभियुक्तों की अर्जियों की सुनवाई करते हुए दिया है। रामलली को हाईकोर्ट ने डेढ़ लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। रामलली मिर्जापुर-सोनभद्र सीट से विधान परिषद सदस्य हैं।
गिरफ्तारी से बचने के लिए ली थी हाईकोर्ट की शरण
कोर्ट ने विष्णु मिश्र के मामले में यह कहते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया कि वे विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इनके खिलाफ पुनरीक्षण अर्जी खारिज कर दी गई है। पीड़ित पक्ष ने धमकी देने की भी शिकायत की है। ऐसे में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। विष्णु के खिलाफ संत रविदास नगर भदोही के गोपीगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए विष्णु ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।