(www.arya-tv.com) सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून 2005 को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा- अगर पिता की मौत 9 सितंबर 2005 से पहले हुई है, तो भी बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक है। हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में लागू हुआ था। इसे 2005 में संशोधित किया गया। इसके सेक्शन 6 में बदलाव करते हुए बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में भागीदार बनाया गया था।
संशोधित कानून पर सवाल उठ रहे थे। मुख्य सवाल तो यही था कि यदि पिता की मौत 2005 से पहले हुई है तो भी क्या बेटी को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा? इस पर सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की दो बैंचों ने अलग-अलग फैसले सुनाए थे। इस वजह से भ्रम की स्थिति थी। अब इस मामले में जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुआई वाली तीन जजों की बैंच ने मंगलवार को जो फैसला सुनाया, वह सब पर लागू होगा।