आर्य टीवी डेस्क। संविधान का अनुच्छेद 30ए मदरसे में कुरान पढ़ाने की तो इजाजत देता है लेकिन स्कूलों में गीता पढ़ने की नहीं। ये मैसेज एक बार फिर वायरल हो रहा है। आपको फिर से बता दें कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 30ए है ही नहीं। इसके साथ ही संविधान में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक संविधान में किसी भी धार्मिक पाठ के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। हमारा संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है।
संविधान में ये है अनुच्छेद
आर्टिकल 30(1)— किसी भी धर्म या भाषा के अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें प्रशासित करने का अधिकार है।
आर्टिकल 30(1 ए)— अल्पसंख्यक समूह द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान के प्रॉपर्टी के अधिगृहण से जुड़ी राशि निर्धारित करने से संबंधित है।
आर्टिकल 30(2) — किसी भी शैक्षणिक संस्थान से किसी विशेष समुदाय, भाषा या धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता।