उमर अब्दुल्ला की हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब, कब होगी रिहाई

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नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुला की ​हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। शुक्रवार को उमर अब्दुल्ला की हिरासत को चुनौती देने के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से पूछा की आखिर उन्हें कब तक ऐसे रखा जाएगा। सरकार इसको लेकर क्या कर रही है।

आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला की बहन ने कोर्ट में उनकी रिहाई की अर्जी डाली थी। कपिल सिब्बल उनके वकील हैं। पूर्व सीएम की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है। उमर के वकील कपिल सिब्बल ने बार बार रिहाई की अपील की है।

अनुच्छेद 370 हटाने के बाद सुरक्षा व्यवस्था के तहत उन्हें नजरबंद रखा गया था। अब सरकार से कोर्ट ने पूछा है कि किस आधार पर उमर को उनके घर में अरेस्ट किया गया है। सरकार इस पर बताए कि कब तक उन्हें नजरबंद रखा जाएगा।

आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला, फारूख अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया गया है।

कोर्ट ने पूछा है कि इसका आधार क्या है। एससी ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से 2 मार्च तक इस मामले में जवाब मांगा है।