नाबालिग से दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट ने दोषी माना 10 साल कठोर कारावास, अर्थदंड की सजा

Kanpur Zone UP

इटावा।(www.arya-tv.com) करीबन दो साल पूर्व बालिका को खेत पर अकेला पाकर दुष्कर्म करने के आरोपित को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने दोषी माना। उसे 10 साल की कठोर कारावास तथा 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि से 15 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश किया। इससे दुष्कर्म करने वाले वहशी दंरिदों में कानून का भय व्याप्त हुआ।

विशेष लोक अभियोजक दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि पिटू पुत्र राजवीर सिंह बखर अड्डा मूंज थाना चौबिया के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया गया था। इसमें उल्लेख किया गया था कि 12 नवंबर 2017 को अपराह्न के समय करीब 12 वर्षीय बालिका को धान के खेत में अकेला पाकर पिटू ने रिश्तों को शर्मसार करते हुए जबरन उसके साथ दुष्कर्म करके उसका भविष्य बर्बाद कर दिया।

बालिका नहर में कूदकर अपनी जीवनलीला समाप्त करने लगी तो वहां उपस्थित लोगों ने उसे पकड़कर परिजनों के हवाले किया तब उसने अपनी मां से सारी व्यथा व्यक्त की। बालिका को थाना ले जाया गया, पुलिस ने चिकित्सीय परीक्षण के उपरांत विवेचना करके पिटू के खिलाफ 6 पॉक्सो एक्ट तथा दुष्कर्म करने का आरोपपत्र साक्ष्यों सहित न्यायालय में प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने के पश्चात यह निर्णय सुनाया जिससे पीड़ित पक्ष ने राहत महसूस की।