खुशखबरी! अब आप मुफ्त में कर सकते हैं बेटी की शादी, 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी मिलेगी

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(www.arya-tv.com) जिले के नगर भवन गोड्डा में समाज में फैली कुरीतियों के समापन और अच्छी प्रथाओं के प्रोत्साहन को लेकर राज्य के योजनान्तर्गत सामाजिक कुरीति निवारण के तहत सामुहिक विवाह का आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा किया गया. विभिन्न धर्मों से जुड़े 19 जोडें का विधि विधान के साथ शादियां सम्पन्न कराई गई.

महिला आर्थिक सशक्तिकरण व बाल विवाह प्रथा के अन्त के लिए चलाई गई योजनाओं के तहत अन्त्योदय अन्न योजना कार्ड, पीला रंग का राशन कार्ड, पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड, गुलाबी रंग का राशन कार्डधारी परिवार, कन्याओं की सूची में नाम दर्ज होना आवश्यक है. ऐसे लाभुकों को विवाह के अवसर पर 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता कन्या के बचत खाते में प्रदान की जाएगी. परिवार के किसी भी राशन कार्ड में नाम होना आवश्यक है, जिसकी कॉपी योजना फॉर्म में लगाना आवश्यक है. युवती का आधार कार्ड उपलब्ध हो, विवाह निबंधन प्रमाण पत्र, युवती का नाम झारखण्ड राज्य की मतदाता सूची में दर्ज हो, पुनर्विवाह का मामला नहीं हो, किंतु विधवा विवाह के लिए अनुमान्य, विवाह के 1 (एक) वर्ष के अंदर आवेदन देना अनिवार्य होगा.

परिवार के पास निम्न 14 बहिष्कार नियमों में से कोई भी नहीं होना चाहिए…
● मोटर चालित वाहन 2/3/4 व्हीलर / मछली पकड़ने वाली नाव.
● मशीनीकृत 3-4 व्हीलर कृषि उपकरण.
● किसान क्रेडिट कार्ड के साथ* *क्रेडिट सीमा 50,000 से अधिक.
● परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी.
● सरकार के साथ पंजीकृत गैर कृषि उद्यमों वाले परिवार.
● परिवार के किसी भी सदस्य की कमाई रु० 10,000 प्रति माह से अधिक.
●आयकर का भुगतान करना.
● पेशेवर कर चुकाना.
● पक्की दीवारों और छत के साथ 3 या अधिक कमरे.
● एक रेफ्रिजरेटर का मालिक है.
● लैंडलाइन फोन का मालिक है.
● 1 सिंचाई उपकरणों के साथ 2.5 एकड़ से अधिक सिंचाई भूमि का मालिक है
● दो या अधिक फसल के मौसम के लिए 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि.

इस कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी गोड्डा के द्वारा संबोधित करते हुए बताया गया कि इस योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम दहेज प्रथा उन्मूलन, दहेज प्रथा का अन्त व विवाह में फिजुल खर्ची पर लगाम के उद्देश्य से सामाजिक कुरीति निवारण योजना अंतर्गत सामुहिक विवाह कार्यक्रम को संचालित किया जाता है. इसमें विवाह के समय वधू की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा वर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए.