बिना मंजूरी सड़क पर गड्ढा खोदा तो दर्ज हो जाएगा केस, तय समय में पूरा करना होगा काम

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(www.arya-tv.com)अब निर्माण कार्य के लिए सड़क पर गड्ढा खोदने के पहले संबंधित विभाग को अनुमति लेनी होगी। इसके लिए कमिश्नर ने अपनी अध्यक्षता में छह सदस्यीय कमेटी गठित की है। यह कमेटी निर्माण कार्य स्थल का भौतिक परीक्षण करने के बाद एनओसी जारी करेगी। साथ ही काम पूरा कराने के लिए समय अवधि भी तय करेगी। यदि बिना एनओसी लिए किसी कार्यदायी संस्था ने काम कराया तो संबंधित ठेकेदार के साथ ही विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

निर्माण कार्य के लिए सड़क को खोद दिया जाता है और समय से काम भी पूरा नहीं कराया जाता है। इससे आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं बजट भी बढ़ जाता है। इसे देखते हुए कमिश्नर अनिल ढींगरा ने सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। उन्होंने आदेश जारी कर कहा है कि सड़कों के आसपास होने वाले निर्माण कार्य के लिए उनके द्वारा गठित कमेटी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना जरूरी है।

आदेश में साफ कहा गया है कि जिले व महानगर की सड़कों को गड्ढा मुक्त रखने के लिए आपसी समन्वय जरूरी है। निर्माण के पहले संबंधित विभाग को आवेदन करना होगा। आवेदन पर कमेटी एक सप्ताह के अंदर जांच कर एनओसी जारी करेगी। एनओसी जारी होने के बाद निर्धारित समय अवधि में संबंधित कार्यदायी संस्था को कार्य पूरा करना होगा।

कमिश्नर की अध्यक्षता में गठित कमेटी में सदस्य के रूप में डीएम कृष्णा करुणेश, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, जीडीए वीसी आनंद वर्द्धन, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता और जल निगम के मुख्य अभियंता को नामित किया गया है।