(www.arya-tv.com) दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के मुद्दे पर केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार का रुख पूछा। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया।
बेंच ने दिल्ली सरकार से अपनी याचिका में संशोधन करने और मामले में उपराज्यपाल को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया है।
CJI डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच मामले को सुन रही है।
आज कोर्ट में क्या हुआ…
दिल्ली सरकार की ओर से कोर्ट में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उन्होंने केंद्र के अध्यादेश पर स्टे लगाने की मांग की, जिसका जिक्र याचिका में भी है।
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अध्यादेश के जरिए उपराज्यपाल को अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग की शक्ति देना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है।
शुरुआत में बेंच याचिका पर सुनवाई करने की इच्छुक नहीं थी। बेंच ने कहा कि कोर्ट किसी कानून पर रोक नहीं लगा सकती। CJI ने कहा- यह अध्यादेश है और हमें मामले की सुनवाई करनी होगी।
इस पर सिंघवी ने बेंच को कुछ उदाहरण दिए, जिसमें कोर्ट ने कानूनों पर रोक लगाई है। आप की एडवोकेट ने कहा- अध्यादेश ने चुनी हुई सरकार और मुख्यमंत्री की भूमिका को कम कर दिया है।
इसके बाद कोर्ट ने मामले को 17 जुलाई के लिए लिस्ट कर लिया।