New Delhi. आईएनएक्स मनी लॉन्डिंग मामले में जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को आखिरकार जमानत मिल गई। चिदंबरम पर यह मामला ED से जुड़ा है, जिसमें उन्हें जमानत मिली है। इससे पहले चिदंबरम को सीबीआई से जुड़े केस में जमानत मिल चुकी है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख के बॉन्ड के साथ चिदंबरम को जमानत दे दी है।
इन शर्तों पर मिली जमानत
चिदंबरम के लिए यह बड़ी राहत है, क्योंकि वह पिछले 107 दिनों से जांच एजेंसी या न्यायिक हिरासत में थे। जमानत देते हुए कोर्ट ने चिदंबरम से यह भी कहा है कि वो केस पर सार्वजनिक बयान या इंटरव्यू न दें। इसके साथ ही चिदंबरम बिना परमिशन के यात्रा नहीं कर सकते। इसके साथ ही कोर्ट ने चिदंबरम को यह भी हिदायत दी है कि वो केस से जुड़े किसी गवाह से संपर्क न करें।
क्या है पूरा मामला
आपको बता दें कि चिदंबरम दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन पर साल 2007 में केंद्रीय वित्तमंत्री रहते हुए कथित रूप से विदेशी धन लेने के बाद आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में नियमों का उल्लंघन करने के आरोप हैं।