(www.arya-tv.com)उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में करीब 450 करोड़ रुपए हाउस टैक्स बकाया है। इस रकम को निकालने के लिए नगर निगम प्रशासन ने मंगलवार को लोगों से अपील की वे ऑनलाइन भी हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। नगर निगम की तरफ से 3,86,068 लोगों को मैसेज भेजा गया है। मुख्य कर अधिकारी अशोक सिंह का कहना है कि डेबिट/क्रेडिट/नेट बैंकिंग/यूपीआई के माध्यम से यह बिल जमा किया जा सकता है। नगर आयुक्त द्वारा शहरवासियों से अपील की गई है कि 24×7 ऑनलाइन बिल जमा कर सकते है।
अशोक सिंह ने बताया कि शहर में 5 लाख 69 हजार घर हैं, जो टैक्स जमा करते हैं। इसमें से 63 हजार लोगों ने ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा कर दिया है। उन्होंने बताया कि इन स्टेप के जरिए टैक्स जमा किया जा सकता है।
स्टेप-1
लखनऊ नगर निगम की वेबसाइट lmc.up.nic.in को गूगल क्रोम अथवा मोजिला फायरफोक्स ब्राउजर पर खोलें।
स्टेप-2
वेबसाइट के गृहकर विभाग/सेक्शन में pay your house tax online पर क्लिक करें। प्रथम बार टैक्स जमा करने हेतु भवन को रजिस्टर कराना होगा जिसके लिए Click here to Register your house पर क्लिक करें।
स्टेप-3
नया भवन रजिस्टर करने के लिए अपना मोबाइल नं. व हाऊस आई.डी. दर्ज करें। हाऊस आई.डी. की जानकारी न होने पर भवन संख्या अथवा भवन स्वामी का नाम भरकर हाऊस आई.डी. सर्च की जा सकती है।
स्टेप-4
सबमिट करने पर दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज प्राप्त होगा जिसमें यूजर आई.डी. व पासवर्ड अंकित होगा।
स्टेप-5
प्राप्त एसएमएस के यूजर आईडी व पासवर्ड से लॉग इन करें। लॉग इन करने पर नया पासवर्ड बनाना होगा जो 8 से 13 केरेक्टर के बीच में होना चाहिए। पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर होना आवश्यक है।
स्टेप-6
नई यूजर आईडी व पासवर्ड से लॉग इन करके इंटरनेट बैंकिंग अथवा डेबिट/क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया जा सकता है।